1. स्मार्ट टोकन के लिए नियमें
1.1 टोकन एकल यात्रा के लिए है। वापसी यात्रा टोकन का कोई प्रावधान नहीं है।
1.2 यात्रा पूरा होने के बाद टोकन को निकासी गेट पर जमा कर लिया जाता है।
1.3 किसी भी परिस्थिति में खोए हुए टोकन को बदला नहीं जा सकता है।
2. स्मार्ट कार्ड के लिए नियम
2.1 पहली बार उपयोग करनेवाले प्रयोक्ता को 100/200/300/500 एवं 1000 रुपये (60/-रु. के सुरक्षा जमा सहित) का भुगतान कर स्मार्ट कार्ड खरीदना होगा और उसके बाद 100/200/300/500 एवं 1000 रुपये के किसी भी मूल्य राशि का रिचार्ज करना होगा जिसमें अधिकतम कार्ड शेष राशि 5000/- रुपये तक होगी। नए स्मार्ट कार्ड (सुरक्षा जमा राशि घटाकर) जारी करने तथा पुन: स्मार्ट कार्ड को रिचार्ज करने पर 10% के समान दर से बोनस दिया जाएगा। इस प्रकार के कार्ड की वैधता खरीद की तिथि अथवा वर्धित मूल्य (एड वैल्यू) की तिथि से एक वर्ष के लिए होगा।
2.2 किसी भी यात्री को केवल प्रवेश द्वारा से ही प्रवेश करने की अनुमति होगी जिसके लिए कार्ड में 25/- रु. की न्यूनतम शेष राशि (अधिकतम देय किराया) होनी आवश्यक है।
2.3 जब कोई यात्री उचित प्रकार से कार्ड की प्रविष्टि किए बिना ही बाहर निकलने का प्रयास करता है तो उसे बिना टिकट यात्रा करते हुए नहीं माना जाएगा। इस प्रकार के असंतुलन (मिसमैच) के लिए जुर्माने के तौर पर स्मार्ट कार्ड से 25/- रु. काट ली जाएगी।
2.4 यदि कोई प्रयोक्ता अपने स्मार्ट कार्ड को निकासी द्वार पर स्पर्श नहीं कराता है और अनुचित तरीके से बाहर निकल जाता है तो कार्ड लॉक हो जाता है। जब कार्ड को खुलवाने के लिए अगली बार इसे टिकट काउंटर पर प्रस्तुत किया जाता है तो स्मार्ट कार्ड से अधिकतम देय किराया 25/- रु. काट लिया जाता है।
2.5 किसी भी परिस्थिति में खोए हुए कार्ड को बदला नहीं जा सकता है।
3. साथ ले जाने हेतु अनुमेय वस्तुएं -10 किलोग्राम से अधिक वजनदार एवं आकार में बड़े न हों।
मेट्रो रेलवे में यात्रा के दौरान कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत प्रयोग की वस्तुएं जैसे टिफिन बास्केट, छोटे हैंड बैग या अटैची केश, छाता या चलने की छड़ी आदि ले जा सकता है जिनके द्वारा किसी भी प्रकार की दुर्घटना या बाधा या अन्य यात्रियों के लिए असुविधा उत्पन्न की संभावना न हो।
4. वस्तुएं जिन्हें साथ ले जाने की अनुमति नहीं है
कोई भी व्यक्ति अपने साथ नहीं ले जाएगा –
4.1 घातक वस्तुएं जैसे कि गीले चमड़े, चर्म, मृत पॉल्ट्री एवं गाड़ा रक्त (गोर) आदि
4.2 खतरनाक वस्तुएं जैसे कि किसी भी प्रकार के पटाखे, ज्वलनशील पदार्थ यथा तेल, ग्रीज, घी, पेंट, किसी भी प्रकार की सूखी घास एवं पत्तियां, रद्दी कागज, एसीड एवं अन्य संक्षारक पदार्थ; या
4.3 मृत शरीर।
5. अपराध एवं दंड
5.1 कोई भी व्यक्ति जिसे नियम 4 का उल्लंघन करते हुए घातक या विस्फोटक या खतरनाक वस्तुओं का वहन करने का दोषी पाया जाता है उसपर कलकत्तामेट्रो रेलवे (परिचालन एवं अनुरक्षण) (अस्थायी प्रावधान), अधिनियम, 1985 के धारा 8 के अधीन कार्रवाई किया जा सकता है।
5.2 उप नियमों में निहित किसी भी अपराध के लिए जुर्माने के साथ दंड भी दिया जा सकता है जो घातक वस्तुओं के वहन के लिए पांच सौ रुपये तक हो सकता है तथा खतरनाक वस्तुओं के वहन के लिए पांच हजार तक का जुर्माना एवं चार वर्ष की कारावास भी हो सकती है। मेट्रो रेलवे में इस प्रकार की वस्तुओं के वहन के कारण होनेवाले किसी भी प्रकार की हानि, चोट या क्षति के लिए भी दोषी व्यक्ति जिम्मेवार होगा।