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सामान्य नियम

यात्री नियम

स्‍मार्ट कार्ड व्‍यवहार के लिए अनुदेश

i) मल्‍टी राइड ट्रिप पास एमएमआर, एलएमआर, जीएमआर एवं ईएमआर में क्रमश: 12, 40, 60 एवं 80 बार यात्रायों की अनुमति है एवं 21, 30, 60 एवं 90 दिनों के लिए वैध है। यात्रा के एक निर्धारित क्षेत्र के लिए ही ट्रिप पास वैध है।

ii) मल्‍टी राइड ट्रिप पास के लिए वापसी(रीफंड) केवल बचे हुए यात्राओं(राइड्स) पर आधारित होगा। इसके समाप्‍त होने के अंतिम तीन दिन के भीतर यदि वापसी की आवश्‍यकता होगी तो प्रति दिन दो यात्रा(राइड्स) के दर पर या वास्‍तविक बचे हुए राइड्स इनमें जो भी कम हो धन वापसी प्रदान की जाएगी।

iii) रू. 100 / 200 / 300 / 500 का सामान्‍य स्‍मार्ट कार्ड एक वर्ष के लिए मान्‍य होगा। दोनों मल्‍टी राइट ट्रिप पास एवं सामान्‍य स्‍मार्ट कार्ड व्‍यवहार करने वाले को जमानती जमा के तौर पर 60/- का भुगतान करना होगा।

iv) यदि सामान्‍य अवस्‍था में उपयोगकर्ता कार्ड को उपयोग करने में समर्थ नहीं हो पाता एवं कार्ड इलेक्‍ट्रीकली एवं फिजीकली(विद्युतीय एवं भौतिक) रूप से अच्‍छी अवस्‍था में हो तो जमानती जमा वापस कर दी जाएगी। यदि वैधता अवधि समाप्‍त नहीं हुई हो तो उपरोक्‍त द्वितीय खंड होने की स्‍थिति में शेष धनराशि वापस की जा सकती है।

v) यदि उपयोगकर्त्‍ता अपने किसी कारण से सामान्‍य स्‍मार्ट कार्ड वापस करता है तो जमानती राशि वापस की जाएगी परन्‍तु शेष राशि जब्‍त हो जाएगी।




Source : मेट्रो रेलवे कोलकता / भारतीय रेल का पोर्टल CMS Team Last Reviewed : 23-02-2023  


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